Friday, 28 December 2012

मेरी कविता(स्मृतियाँ शेष है)

मेरी कविता(स्मृतियाँ शेष है)

मेरे शब्द खो रहे हैं आज, मेरी ही कविताओं से। 
जैसे सुंदरता खो रही हो, संगमरमरी प्रतिमाओं से॥ 

अब न छंद है, न रस है, न है उपमा और अलंकार। 
इनके बिना तो, मेरी कविता हो जाएगी निराकार॥ 

कल्पना की बातें, अब तो बस कल्पना रह जाएगी। 
सादे कागजो पर, हक़ीक़त बनकर न ये उतार पाएगी॥ 

फिर तो मायूस होकर मैं, सदा के लिए गुमनाम हो जाऊंगा। 
न जाने किस अंधेरी गर्त मे, परछाई की तरह खो जाऊंगा॥ 

शैलेश कुमार बरमाटे 
(दिनाँक 25/08/2002)


Tuesday, 11 December 2012

पटवारियों को “आम व्यक्ति” का दर्जा देने बाबद।



प्रति
      माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी
      मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

विषय: पटवारियों को “आम व्यक्ति” का दर्जा देने बाबद।

महोदय जी,
      विषयांतर्गत निवेदन है कि म॰ प्र॰ शासन के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक पटवारी नामक दैवीय कर्मचारी कार्यरत है। यह दैवीय कर्मचारी, म॰ प्र॰ भू-अभिलेख नियमावली भाग - एक के अध्याय दस – “पटवारी के विविध कर्तव्यों संबंधी नियम”, अध्याय ग्यारह – “पटवारियों के विविध कर्तव्यो के संबंध मे हिदायते(अनुदेश)”, एवं अध्याय बारह – “पटवारियों के ऐसे विविध कर्तव्यों के संबंध मे हिदायते जिनका नियमो मे स्पष्ट उल्लेख नहीं है” के तहत दिन – रात, 24x7, 365 दिन चमत्कारिक रूप से अपने कार्य संपादित करता रहता है। साथ ही साथ म॰ प्र॰ शासन एवं केंद्र शासन के अन्य विभागो द्वारा समय – समय पर दिये गये कार्य, जैसे – निर्वाचन, कृषि संगणना, जनगणना, लघु सिंचाई, फसल कटाई प्रयोग, गरीबी रेखा सर्वे, भू-राजस्व की वसूली, जाति-प्रमाण पत्र हेतु जांच प्रतिवेदन, विभिन्न अपराधिक प्रकरणो मे नज़री नक्शा बनाना, नसबंदी के कार्यो मे सहयोग इत्यादि, अपने दैवीय शक्तियों के प्रयोग द्वारा पटवारी नामक दैवीय कर्मचारी संपादित करता है। इसके अतिरिक्त पटवारी नामक दैवीय कर्मचारी, उपरोक्त चमत्कारिक कार्य अपने मूल पदस्थ हल्के के अतिरिक्त, प्रशासन के द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त अन्य हल्कों मे भी करता है, जिसके लिए उसे म॰ प्र॰ भू-अभिलेख नियमावली भाग – एक के अध्याय एक – “पटवारी प्रशिक्षण शाला” नियम 15॰(4) द्वारा विशेष वेतन रुपये 9/- प्रतिमाह कलेक्टर महोदय द्वारा दिये जाने के प्रावधान होने के बाद भी स्वीकार नहीं करता है। उपरोक्त चमत्कारिक कार्य एक अकेला पटवारी अपने दैवीय शक्तियों के प्रयोग से एक सामान्य से वेतन मे, महंगाई रूपी डायन से लड़ते हुए रिटायर या असमय मृत्यु होने से पूर्व तक करता रहता है, फिर भी वो कभी अपने आपको देवता नहीं बल्कि आम इंसान मानता है।    
     अतः आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे पटवारी नामक दैवीय कर्मचारी को उसको इच्छा के अनुरूप एक आम व्यक्ति का दर्जा दिलाने कि कृपा करें।  

                                                      भवदीय
                                                      समस्त दैवीय पटवारी
  

Friday, 7 December 2012

सभी के लिए अनिवार्य नहीं है केवाईसी फार्म भरना

सभी के लिए अनिवार्य नहीं है केवाईसी फार्म भरना 

घरेलू गैस सिलेण्डर प्रदाय सेवा निवारण कार्यशाला स्थानीय मानस भवन के आडीटोरियम में संपन्न हुई। इस असर पर खाद्य अधिकारी सुश्री सुकृति सिंह, इंडियन आयल कार्पोरेशन के सेल्स आफीसर विजय वर्तक एवं हिन्दुसतान के सेल्स आफीसर राजीव कुमार सहित उपभेक्तागण एवं पत्रकारगण उपस्थित थे। इस अवसर पर बताया गया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी फार्म भरना आवश्यक नही है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सेल्स आफीसर राजीव कुमार ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि केवाईसी  फार्म भरने की आवश्यकता केवल पता कंर्फम करने के लिए है और यह फार्म जिन्हें भरना है उसकी जानकारी गैस डिलरों द्वारा गैस ऐजेन्सी के बाहर लिखित रुप में अंकित कि जानी है। कार्यशाला के उद्देशों पर प्रकाश डालते हुए खाद्य अधिकारी सुश्री सुकृति सिंह ने बताया कि नवीन गैस व्यवस्था से संबंधित नियमों से उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए तथा उनही शंकाओं को दूर करने के लिए उन्हें जागरुक बनाने के लिए यह कार्यशाला आयोजित कि गई है। सेल्स आफीसरों ने बताया कि 14 सितम्बर 2012 से 31 मार्च 2012 के बीच प्रत्येक उपभोक्ता को 3 रियायती सिलेण्डर प्राप्त होगें जिनकी कीमत 473 रुपये और इससे अधिक सिलेण्डर कि कीमत 1073 रुपये वसूली जायेगी। अथवा समय-समय पर परिवर्तित दर अदा करनी पडे़गी उन्होंने कहा कि उपभेक्ता सिलेण्डर लेने के बाद गैस पासबुक में इसकी एन्ट्री अवश्य कराएं। उन्होंने कहा छः माह में एक भी सिलेण्डर न लेने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन ब्लाक किया जा रहा है। जिसें समुचित जांच पड़ताल के  दो सप्ताह बाद पुनः प्रारंभ किया जा सकेगा। एक से अधिक कनेक्शन होने पर केवाईसी फार्म भरने की अनिवार्यता रखी गई है। यह पता कन्फर्म करने व एक से अधिक कनेक्शन होने की जांच के लिए किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एजेंसी डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को केवाईसी की अनिवार्यता बावत सूचना लिखित मौखिक या एजेंसी के बाहर लिस्ट के माध्यम से दी जायेगी। उन्होंने बताया कि केवाईसी फार्म भरने के लिए हाउस नंबर जिसका उल्लेख वोटर आईडी में होता है, पता कंफर्म करने के लिए आवश्यक कागज जरुरी है। यह करने पर सब्सिडी के सिलेण्डर प्राप्त करने में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बतलाया कि एक ही पते पर कई कनेक्शन होने की शिकायतों के निराकरण के लिए केवाईसी फार्म भरवाया जा रह है। डीलरों को एजेंसी के बाहर केवाईसी उपभोक्ताओं की सूची टांगने के निर्देश दिये गये है। केवाईसी फार्म भरने के लिए उपभोक्ता का स्वतः एजेंसी तक जाना आवश्यक है। उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई कि यदि किसी व्यक्ति को तत्काल नया कनेक्शन प्राप्त करना हो तो उसे गैर रियायती दर पर तत्काल गया कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए चूल्हा लेने की अनिवार्यता नहीं है और न ही अधिक कीमत चुकाने की। उन्होंने बताया कि यदि किसी परिवार के सदस्य के नाम गैस स्थानांतरित की जानी हो तो 85 रुपये का अधिभार लगेगा परन्तु यदि अन्य के नाम  स्थानांतरण होगा तो पूर्व की जमा राशि से वर्तमान की राशि घटाकर अंतर की राशि और 85 रुपये अधिभार सहित जमा करना होगा ऐसे उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी का लाभ नही मिलेगा।

खुशखबरी... खुशखबरी... खुशखबरी..


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